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    परिवहन कार्यालय बस्ती में 20 एवं 21फरवरी को मेले का आयोजन,कमर्शियल वाहनों के एक बारीय कर जमा करने के संबंध में


    परिवहन कार्यालय बस्ती में 20 एवं 21फरवरी को मेले का आयोजन,कमर्शियल वाहनों के एक बारीय कर जमा करने के संबंध में

     Editor= Sunil Soni, Basti Dastak 

    बस्ती , 17 फरवरी परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 13 फरवरी 2026 भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, संनिर्माण उपस्कर यान/विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवायान आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम,में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार की एकमुश्त कर लागूू किया गया है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप में वाहन पोर्टल पर लाइव हो गयी है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करना है।

    परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना लखनऊ दिनांक 30 जनवरी.2026 द्वारा परिवहन यानों पर एक बारीय कर( वन टाइम)की दर निम्नवत निर्धारित की गयी है।

    क्रम संख्या यान का विवरण एकबारीय कर की दर (रूपये में)

    1 2 3

    1. भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दो पहिया मोटर साइकिल यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत

    2. तिपहिया मोटर कैब यान के मूल्य का 7 प्रतिशत

    3. 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 10.5 प्रतिशत

    4. 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत

    5. संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान यथा जे0सी0बी0, बुलडोजर्स आदि। यान के मूल्य का 6 प्रतिशत

    6.माल वाहन3000 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (पिकप आदि)

    यान के मूल्य का 3 प्रतिशत

    3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि)यान के मूल्य का 6 प्रतिशत

    पहले से रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर एक बारीय कर की गणना के लिए पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एकबारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

    वाहन स्वामियों को प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराये जाने तथा विभागीय राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से प्रथम चरण दिनांक 20.02.2026 एवं 21.02.2026 को प्रदेश के प्रत्येक जनपदीय परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेले का आयोजन कराया जा रहा है।

    उक्त निर्देशों के अनुपालन में सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती के सभागार कक्ष में दिनांक 20.02.2026 एवं 21.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक परिवहन मेले का आयोजन किया गया है। आप समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि उक्त तिथि को परिवहन मेले में उपस्थित होकर प्रदेश सरकार की जनहितकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठायेें।

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